विशेष गाड़ी/ डिब्बेकी बुकिंग आंबटन पर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या विशेष गाड़ी के लिए पंजीकरण प्रभार का भुगतान चेक द्वारा किया जा सकता है?
नहीं, सभी प्रकार के भुगतान यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन के स्टेशन प्रंबधक को नगद द्वारा अथवा मुख्य खजांची, मध्य रेल, मुंबई छशिट के पक्ष में डिमांड ड्राफ्टद्वारा किए जा सकते है!
2. क्या मैं अपने आवेदन-पत्र स्वयं उपस्थित होकर दी सकता हूँ?
हाँ, इसके अलावा डाक द्वारा प्राप्त आवेदन, मुख्य परिचालनप्रंबधक कार्यालय मध्य रेलमुंबई छशिट स्थित प्राप्ति एव प्रेषण अनुभाग में भी आवेदन कार्यालयीन दिनों में ११.०० बजे से १७.०० बजे के बीच दिए जा सकते है!
3. किस प्रकार के डिब्बों के लिए मै आवेदन कर सकता हूँ?
आप शयनयान, वातानुकूलित (तृतीय वाता./द्वितीय वाता.), प्रथम श्रेणी, पर्यटन कार एव सामान्य श्रेणी के डिब्बों के लिए आवेदन कार सकते है!
4. यदि मुझे निर्धारित सीमा अवधि के अंदर विशेष गाड़ी/ डिब्बे की आवशक्यता है तो में करूँ?
निर्धारित सीमा अवधि के अंदर अर्थात ३० दिनों से कम की सूचना पर विशेष गाड़ी/डिब्बा/डिब्बे की मांग के मामले में इस कार्यालय के मुख्य यात्री परिवहनप्रंबधक से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होगी! रेल प्रसाशन अपने विवेक से तथा डिब्बो/लोकोमोटिव/मार्ग की उपलब्धता तथा अन्य परिचालनिक संभाव्यता को देकते हुए विशेष गाड़ी/डिब्बा/ डिब्बो का आंबटन करेगा!
5. क्या में यात्रा की तिथि बदल सकता हूँ?
यात्रा आरंभ करने की तिथि में परिवर्तन के अनुरोध को अनुमति दी जाएगी बशर्ते की रेलवे इस प्रकार के परिवर्तन कोस्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे लेकिन यह परिवर्तन एक बार से अधिक नहीं होने चाहिये! यात्रा की मूल तिथि से १० दिन आगे की तिथि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा!
6. कितने विशेष फ्री हाल्ट मुझे अनुमेयहै?
आपको १००० किमी यात्रा के प्रत्येक ब्लाक अथवा उसके भाग जिसका प्रयोजन यात्रियों के उतरने/चढने, पानी/ खाद्य सामग्री लेने के लिए मार्ग में अधिकतम दों विशेष फ्री हाल्ट अनुमेय है! फ्री हाल्ट कि अवधि अधिकतम २० मिनट कि होगी जहाँ संभव हो!
7. विशेष गाड़ी/डिब्बो के आंबटन का क्या आधार है?
विभिन्न पार्टीयोंसे सुरक्षा जमा के रूप में मनी पावती के साथ आवेदन प्राप्त होते है जिन्हें मुख्यालय मुंबईछशिट पर प्राप्ति कि तिथि तथा समय के आधार पर पंजीकृत किया जाता है!आंबटन परिचालनिक आवश्याकता जैसे डिब्बे/मार्ग/लोकोमोटिव कि उपलब्धता तथा अन्य संबधित रेलों से होंलेज कि पृष्टि, प्रतीक्षा स्तिथि के आधार पर किया जाता है!
कोच किउपलब्धता के आधार पर समय समय पर विशेष गाड़ियों कि संख्या के लिए कोटा तथा जोड़े जाने वाले डिब्बों कि संख्या तय कि जाती है! इसकी पृष्टि मुख्य यात्री परिवहनप्रंबधक कार्यालय से कि जा सकती है!
8. मेरे टूर के सदस्यो कि पहचान कि क्या पद्धति है?
टूर के आयोजक को यात्रा करने वाले यात्रियों कि सूचि तथा पहचान पत्र के साथ यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन के स्टेशनप्रंबधक कि मुहर एव प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना चाहिए