सिटीज़न चार्टर
भारतीय रेल की यात्री सेवाओ परसिटीज़न चार्टर
निम्म सुविधाए प्रदान करनाभारतीय रेल प्रशासनकी प्रतिबद्बता है!
- सुरक्षित एव विश्वसनिया यात्री सेवा प्रदान करना
- जहा तक संभव हो विभिन्न सेवाओ के लिए अधिसूचित मानक तय करना
- गाडियों मे तथा रेलवे स्टेशनो पर पर्याप्त यात्री सुख सुविधाए सुनिचितकरना
- जहा तक संभव हो शिकायत तथा जन शिकायतों के समयबद्ब समाधानहेतुविभिन्न स्तरों पर शिष्ट तथा दक्षजन शिकायत निवारण मशीनरी प्रदान करना
आरक्षण
लेनदेन से संबधित ३०० आरक्षण वर्कलोड के साथ सभी स्टेशनो पर कॉप्युटरीकृत आरक्षण सुविधा का प्रावधान
प्रतीक्षा समय कम करने हेतु पर्याप्त संख्या मे काउंटर खोलना
बुकिंग
जनता को टिकेट जरी करने के लिए पर्याप्त घंटो की सुविधा के साथ टिकेट बुकिंग काउंटर खोलना तथा काउंटर पर कार्य के घंटे स्पष्ट रूप से प्रदाश्रीत किये जाए
धनवापसी
- जहा तक संभव हो समय सीमा के अंदर प्रस्तुत किए गए टिकटो कीधनवापसी काउंटर पर ही दी जाए! इस प्रकार कीधनवापसी किसी भी स्टेशन केकॉप्युटरीकृत काउंटर से प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि टिकट जारीकर्ता स्टेशन लिंक से जुड़ा हो तथा टिकट निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत किया गयाहै
- वातानुकूलित/उपकरण के ख़राब हो जाने के मामलें में बिना वातानुकूलित यात्रा वाले भाग कावातानुकूलित एवगैरवातानुकूलित श्रेणी के बीच के अंतर का किराया वापस किया जाएगा जिसके लिए गार्ड/टीटीई से सट्रीफिकेट प्राप्त करनाहोगा
- उन स्टेशनो पर जहा समय सीमा समाप्त हो जाने के कारणधनवापसी संभव न हो वहा कतिपय महत्वपूर्ण स्टेशन/आरक्षण कार्यालयों के स्टेशन मास्टर को उनके स्टेशन से जारी इस प्रकार के टिकट जिनका उपयोग न किया गया हो उन टिकटों कीधनवापसी करना का विशेष अधिकार दिए गया है! यह सुविधा किन स्टेशनों पर उपलब्ध है उनकी सूचि संबधित क्षेत्रीय रेल समय सारणी में प्रकाशित की जातीहै!
- ऐसे मामलो में जहाँ काउंटर परधनवापसी अनुमय न हो, वहा रेल प्रशासन टिकटधनवापसी पावती यात्रीयों को प्रदान करेगा! इस प्रकार के मामलों में जहा धनवापसी स्वीकार्य हो वहां सामान्यत: दावा प्रस्तुत करने के ९० दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा!
खोए, ख़राब हुए अथवा कटे-फटे टिकट
- खोए तथा मिसप्लेस टिकटों के मामले में भारतीय रेल द्वारा किसी भी प्रकार की धनवापसी के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा!
- कटे-फटे हुए/विकृतटिकटों की धनवापसी दी जाएगी बशर्ते की टिकट पर विवरण दिखाई दें एव इसकी वास्तविकता साबितहो!
- यदि टिकट कंन्फर्म/आरएसी हो, तो रेलवे समय समय पर निर्धारित प्रभार के भुगतान पर समान आरक्षण पर यात्रा की अनुमति दे सकताहै!
रियायत
- यात्रियों को मिलनेवाली विभिन्न रियायतों से संबधित विवरण और सुसंगत यात्री सूचना युक्त स्थानीय भाषोओं में छपे हुए पेम्प्लेट्स नाममात्र शुल्क की अदायगी पर बुक स्टालों एव रेलवे काउंटरों पर उपलब्ध कराया जायेगे!
यात्रियों सेसहयोंग
- आम जनता से साफ- सफाई बनाए रखने, अनावश्यक चैन पुलिंग, साथी एव संपर्क में आए रेल कर्मचारियों के साथ अच्छे संबध, ध्रुम्रापन तथा नशे से परहेज, लाइट, निषिद्ध माल अथवा ज्वलनशील पदार्थ, दलालों से बचने, जब गाड़ी खड़ी हो तब टॉयलेट का इस्तेमाल न करने तथा रेल संम्पति का गलत उपयोग तथा हानी से बचाने के लिए सहयोग की अपेक्षा है!
विशेष गाड़िया
- विशेष अवसरोंपरविशेष गाड़ियों के लिए मीडिया के माध्यम से अग्रिम सुचना दीजाएगी
पूंछताछ एवं सूचना
- रेलवे समय सारणी विभिन्न गाड़ियों की सुचनाए प्रदान करती है! महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर कॉप्युटरीकृत आईवीआर प्रणाली भी उपलब्धहै
- गाड़ियों के चलने की स्थिति नियमित से अद्यतन की जाती है तथा महत्वपूर्ण स्टेशनो पर जन उद्धघोषणाप्रणाली द्वारा इसकीउद्धघोषणा भी की जाती है! यह स्थिति टेलीफोनअथवापूंछताछ केंद्र पर भी उपलब्ध रहती है!
खानपान
- भारतीय रेल मोबाइल तथा स्थायी उनिट के माध्यम सेखानपान सेवा प्रदानकरेंगी!
साफ सफाई
- रेल परिसर को सफाईवालों के माध्यम से साफ तथा स्वास्थकर रखने के सभी प्रयास किए जायंगे! कतिपय स्टेशनों पर पे एंड यूज टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध है!
यात्री सुख-सुविधाए
- सभी नियमित स्टेशनों पर मुलभुत सुविधाए जैसे बुकिंग व्यवस्था, प्रतीक्षालय, बेंच, लाइट, पिने का पानी, प्लेटफ़ॉर्म, मूत्रालय, छायादार, पेंड उपलब्ध होंगे! गाडियों के अंदर लाइट तथा पंखे, गधेदर शायिका, आरक्षण चार्ट तथा गंतव्य बोर्ड भी उपलब्ध होगा! टीटीई/कंडक्टर भी शिकायतों तो अटेंड करने के लिए उपलब्ध होंगे!
जन शिकायते
- जहा विस्तृत जाँच अपेक्षित न होवहां रेल प्रशासन सामान्यत: शिकायतों का उत्तर ९० के अंदर देगा! जहा विस्तृत जाँच अपेक्षित हो वहां १२० दिनों के अंदर उतर दिया जाएगा!
सामान की चोरी
- निर्धारित एफ़आईआर फार्म समय सारणी में अथवा टीटीई/गार्ड अथवा जीआरपी दल के पास उपलब्ध होते है! उचित रूप से फॉर्म भरने के बाद इसे टीटीई/गार्डअथवा जीआरपीदल में से किसी एक को अगले पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट के पंजीकरण हेतु सोंपा जाए!